लॉज व होटल संचालकों को आगन्तुकों का रिकॉर्ड रखने के दिए गए निर्देश

  
Last Updated:  April 21, 2022 " 08:56 pm"

इंदौर : शहर में सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए, अति. पुलिस आयुक्त (अपराध/मुख्यालय) ने होटल मालिकों/ मैनेजरो व सुरक्षा अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें दिशा- निर्देश दिए और उनपर अमल करने को कहा। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध/मुख्यालय) इंदौर राजेश हिंगणकर ने यह बैठक पुलिस कंट्रोल रूम पलासिया इन्दौर के सभागृह में आयोजित की थी। बैठक में पुलिस उपायुक्त (आसूचना/सुरक्षा) रजत सकलेचा, अति पुलिस उपायुक्त (आसूचना) अमरेंद्र सिंह, अति. पुलिस उपायुक्त (सुरक्षा) प्रवीण सोनकर की उपस्थिति में नगरीय क्षेत्र स्थित विभिन्न होटल/लॉज के मालिक/मैनेजर तथा इनमें कार्यरत् सुरक्षा एंजेसियों के अधिकारीगण सहित करीब 400 संबंधित व्यक्ति सम्मिलित हुए।

होटल में ठहरने वाले लोगों व स्टॉफ की दें जानकारी।

इस दौरान एडी. सीपी राजेश हिंगणकर ने बैठक में उपस्थित होटल/ लॉज संचालकों से कहा कि इंदौर पुलिस द्वारा होटल/लॉज में बाहर से आने वाले आगन्तुको, विदेशी नागरिकों, किरायेदारों/नौकरों आदि की व्यक्तिगत जानकारी रखी जाए और उसे पुलिस के साथ साझा किया जाए। इस बारे में प्रतिबंधात्मक आदेश व एसओपी जारी की गयी है।

एसीपी हिंगणकर ने कहा कि इन्दौर शहर प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी होने व देश का एक महत्वपूर्ण शहर होने के कारण प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर से काफी संख्या मे लोग नौकरी, शिक्षा एवं व्यवसाय के लिए यहां आते हैं। बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी आते है, जो अस्थाई रूप से विभिन्न होटलों/लॉज आदि में रूकते है।
उन्होनें कहा कि अपराधों के विश्लेषण पर तथ्यों में यह पाया है कि विभिन्न प्रकार के अपराधों में इस प्रकार से बाहर से आकर शहर मे रहने वालों की भी संलिप्तता पायी गयी है। अतः शहर में विभिन्न होटलों में बाहर से आकर रहने वाले इस प्रकार के लोगों की जानकारी, शहर की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैठक के दौरान उपस्थ्ति सभी होटल मालिकों/मैनेजरों को सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आगन्तुकों की जानकारी के संबंध में निम्न दिशा-निर्देश दिए गए।

▪️आने वाले सभी आगंतुको की व्यक्तिगत जानकारी नाम, पता, कहा से आए, आने का कारण आदि जानकारी सहित उनके पहचान पत्र व सह यात्रियों के भी पहचान पत्र लिए जाएं।

▪️आने वाले अतिथियों के शहर में संपर्क व्यक्ति/ संस्थान व कार्यक्रम आदि की जानकारी भी ली जाए।

▪️विदेशी नागरिको के आगमन पर विशेष सतर्कता के साथ सारी जानकारी लेकर, उनसे सी एव एफ फार्म अनिवार्य रूप से भरवाकर, भेजा जाए।

▪️होटल/लॉज में आने वाले सभी आगंतुको की जानकारी लेकर, उसे आवश्यक रूप से पुलिस के अतिथि साफ्टवेयर में नियमित रूप से अपलोड किया जाए।

▪️ होटल में सुरक्षा मापदंडो का भी पूरा ध्यान रखा जावें, फायर सेफ्टी मैकेनिज्म लगा हुआ हो व चालू हालत में हो।

▪️ होटल में पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे लगे हो व चालू कंडीशन में हो तथा उनके रिकार्ड को भी सुरक्षित रखने की व्यवस्था रखी जाए।

▪️ प्रवेश द्वार पर डीएफएमडी व एचएचएमडी से फ्रिस्किंग व चैकिंग हो।

▪️ सामान की चैकिंग के लिए बैगेज स्केनर चालू हालत में हो।

▪️ वाहनों की अंडर मिरर से चैकिंग हो।

▪️ होटल में काम करने वाले सिक्यूरिटी स्टाफ व अन्य स्टाफ का सत्यापन संबंधित पुलिस थाने के माध्यम से कराया जाए।

▪️ सुरक्षा गार्डस एवं अधिकारियों को भी होटल में सुरक्षा संबंधी ध्यान रखने तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध व्यक्ति या परिस्थिति दिखने पर पुलिस को सूचित करने संबंधी निर्देश दिए गए

होटल संचालक “अतिथि वेबसाइट” (www.atithi.mppolice.gov.in) पर होटल का रजिस्ट्रेशन करें और आगंतुकों का डेटा भी उक्त एप पर डालें जिससे आगंतुकों का डेटा डिजिटल फॉर्म में संग्रहित रहे और आवश्यता पड़ने पर पुलिस द्वारा भी वह जानकारी वेबसाइट से भी ली जा सके। होटल में बाहर से आने वाले आगंतुको, किरायेदार/नौकरों की जानकारी के सबंध पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा दंड प्रकिया संहिता की धारा 144 के तहत उक्त जानकारी प्रस्तुत करने हेतु बंधनकारी आदेश पारित किया गया है, जिसका उल्लघंन करनें पर धारा 188 भादवि के तहत दंड का प्रावधान है।

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