इंदौर : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 11 फरवरी, 2023 शनिवार को इन्दौर जिले में नेशनल लोक अदालत आयोजित हुई। जिला न्यायालय इन्दौर में वर्ष 2023 की प्रथम नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इन्दौर सुबोध कुमार जैन ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्जवलित कर किया।
लोक अदालत के शुभारंभ अवसर पर जिला न्यायालय के समस्त न्यायाधीशगण, जिला विधिक सहायता अधिकारी, विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अभिभाषक, विद्युत विभाग के अधिकारी, न्यायिक कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के लिए जिला मुख्यालय इन्दौर में कुल 40 खंडपीठ का गठन किया गया था। इसीतरह डॉ. अम्बेडकर नगर में 09 खण्डपीठ, सांवेर में 03 खण्डपीठ, देपालपुर में 04 खण्डपीठ इस प्रकार कुल 56 खण्डपीठों का गठन किया गया।
मोटर दुर्घटना से संबंधित 670 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 19 करोड़ 08 लाख 15 हजार 576 रूपये के अवार्ड पारित हुए। सिविल के 125 प्रकरण, विद्युत अधिनियम के 236 प्रकरण, चेक अनादरण के 886 प्रकरण राजीनामा योग्य 254 दाण्डिक प्रकरण, वैवाहिक विवाद के 194 प्रकरण, श्रम के 22 प्रकरण, 897 समरी प्रकरण अशमनीय प्रकृति के निराकृत होकर विभिन्न प्रकृति के कुल 3284 प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से हुआ। इसके अतिरिक्त बैंक रिकवरी के प्री-लिटिगेशन के 188 प्रकरण निराकृत हुए, जिनमें कुल 1 करोड़ 34 लाख 70 हजार 911 रूपये की वसूली हुई। इसके अलावा नगर पालिका निगम इन्दौर द्वारा संपत्ति कर के 6422 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में 7 करोड़ 53 लाख 38 हजार 504 रूपये, जलकर के 700 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में 52 लाख 95 हजार 966 रूपये, विद्युत्त अधिनियम के 340 प्रकरणों में 21 लाख 85 हजार रूपये तथा 03 अन्य प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में 13 लाख 1 हजार 180 रूपये, कुल 9 करोड़ 64 लाख 21 हजार 561 रुपये का राजस्व वसूला गया।
परमानंद चौहान, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, इन्दौर में लंबित मकान मालिक और किरायेदार के मध्य 17 वर्ष पुराने प्रकरण का भी लोक अदालत में निराकरण किया गया।