भोपाल : CBI कोर्ट ने व्यापम मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 7 -7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया है। आरोपी ओमप्रकाश त्यागी और सतीश जाटव को
धारा 419, 420, 467, 470, 468 सहित 120 बी के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।
सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नीति राज सिंह सिसोदिया ने आरोप सिद्ध होने पर दोनों आरोपियों को 7- 7 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया। आरोपियों ने पीएमटी परीक्षा में पास कराने के लिए छात्रों से पैसे लिए थे।
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