भोपाल : CBI कोर्ट ने व्यापम मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 7 -7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया है। आरोपी ओमप्रकाश त्यागी और सतीश जाटव को
धारा 419, 420, 467, 470, 468 सहित 120 बी के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।
सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नीति राज सिंह सिसोदिया ने आरोप सिद्ध होने पर दोनों आरोपियों को 7- 7 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया। आरोपियों ने पीएमटी परीक्षा में पास कराने के लिए छात्रों से पैसे लिए थे।
Related Posts
April 13, 2021 सिंधी समाज ने भगवान झूलेलाल और सन्त कंवरराम का मनाया जन्मदिन, अनुष्ठान व महाआरती के हुए आयोजन
इंदौर : सिन्धी समाज के आराध्य कुलदेवता भगवान श्री झूलेलाल व अमर शहीद संत भगत कँवरराम […]
May 16, 2019 गोडसे पर प्रज्ञा के बयान से बीजेपी ने किया किनारा इंदौर: साध्वी प्रज्ञा के नाथूराम गोडसे को लेकर दिए गए बयान ने एक बार फिर बीजेपी को संकट […]
February 11, 2025 इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने किया ऐतिहासिक राजवाड़ा का भ्रमण
देवी अहिल्याबाई होलकर के 300 वे जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित की हेरिटेज […]
July 7, 2023 आम लोगों के लिए कई योजनाओं का संचालन कर रहा डॉक विभाग
सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सम्मान बचत पत्र, दुर्घटना बीमा, मोबाइल पार्सल बुकिंग […]
August 24, 2022 जूनी इंदौर पुलिस ने चंद घंटों में वाहन चोर को गिरफ्तार किया
आरोपी से चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद।
इंदौर : फरियादी द्वारा थाना जूनी इन्दौर में […]
January 3, 2022 सोमवार से विद्यालयों में ही होगा 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण
इंदौर : भारत सरकार द्वारा 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष के किशोर-किशोरियों का कोविड-19 […]
July 30, 2023 यौमे आशूरा के मौके पर शहरभर से निकलकर कर्बला मैदान पहुंचे ताज़िए
शाही शानो शौकत के साथ निकला सरकारी ताजिया।
सर्वधर्म संघ ने किया अखाड़े और ताज़िए के […]