शर्तों के साथ पान की दुकानें खोले जाने को लेकर आदेश जारी

  
Last Updated:  July 8, 2020 " 04:21 am"

इंदौर : प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील होने से इन्दौर में विभिन्न गतिविधियों को चरणबद्ध ढंग से प्रारंभ प्रारंभ किया जा रहा है। इसी क्रम में पान की
दुकानों को संचालित करने के लिए कलेक्टर मनीष सिंह ने सशर्त आदेश जारी किया है।

इन शर्तों का करना होगा पालन।

🔸नगर निगम में पंजीकृत समस्त पान की दुकानें प्रातः 10 से रात 8 बजे तक संचालित हो संकेंगी।
🔸 समस्त पान की दुकानें टेक-अवे(TAKE-AWAY)/ टेक होम(TAKE HOME) के सिद्वान्त पर संचालित होंगी।
🔸 कोई भी ग्राहक इन दुकानों पर खड़े नहीं रहेंगे, अपनी सामग्री खरीदते ही दुकान से तत्काल प्रस्थान करना होगा।
🔸 पान की दुकानों पर पीकदान नहीं रखे जाएंगे।
🔸 किसी भी पान की दुकान पर कोई भी व्यक्ति खड़े होकर पान खाना अथवा
सिगरेट का सेवन नहीं करेगा। सभी सामग्री पार्सल कर दी जाएगी।
🔸पान-सिगरेट या इन दुकानों से बेची जाने वाली अन्य सामग्री को बाय-हैण्ड विक्रय नहीं किया जाएगा।
🔸 खरीददार एवं विक्रेता के मध्य कोई भी सुविधाजनक वस्तु (प्लेट
इत्यादि) रखी जाए जिसमें विक्रेता बेची जाने वाली सामग्री (पान, सिगरेट
इत्यादि) रख दे। विकेता उसे उठा लें अथवा पेपर नैपकिन का उपयोग किया जाए।
🔸 सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, आदि का उपयोग किया जाए।
🔸 दुकान पर ढक्कनयुक्त पैर से संचालित कचरा पात्र रखा जाए।इसी प्रकार राशि प्राप्त करने हेतु पृथक से पात्र रखा जाना चाहिए।
🔸 पान लगाने में उंगली का उपयोग नहीं करते हुए किसी धातु का उपयोग किया जाए।
🔸उक्त शर्तों का उल्लंघन होने पर क्षेत्रीय अपर जिला दण्डाधिकारी अथवा क्षेत्रीय
अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा दुकान को बंद करवाया जा सकेगा।
🔸- कंटेनमेंट झोन में गतिविधियां पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगी।
🔸- रविवार को नगर निगम सीमा क्षेत्र में पान दुकाने बंद रखी जाएगी ।

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