बंगलुरु: शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पहनने पर रोक लगाने के कर्नाटक सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ दायर की गई सभी 6 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद की सुनवाई पिछले माह पूरी कर ली थी मंगलवार 15 मार्च को हाईकोर्ट की फुल बेंच ने फैसला सुना दिया।
हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी धार्मिक रिवाज नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि सरकार के पास आदेश जारी करने की शक्ति है और स्कूल यूनिफॉर्म तय करने पर स्टूडेंट्स आपत्ति नहीं जता सकते। स्कूल यूनिफॉर्म का प्रेस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबन्ध है।
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