इंदौर : 10 साल पूर्व हुए कांग्रेस नेता संतोष दुबे हत्याकांड का फैसला आ गया है। अदालत ने हत्या के दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा से दण्डित किया है।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी मोहम्मद अकरम शेख ने बताया कि मामला 28 मई 2009 का है। चंदन नगर थाना क्षेत्र के बॉडी टेम्पल नामक जिम में सन्तोष दुबे सुबह के समय कसरत कर रहे थे। उसी दौरान आरोपी पिंटू, अल्पेश और जितेंद्र वहां पहुंचे और देशी पिस्टल से उनपर गोलियां चलाकर भाग निकले। घायल संतोष दुबे को अस्पताल ले जाया गया जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई प्रमोद दुबे ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट अदालत में पेश की। सुनवाई के बाद अभियोजन के तर्कों, पेश किए गए गवाहों और सबूतों को सही ठहराते हुए 27 वे अपर सत्र न्यायाधीश शहाबुद्दीन हाशमी की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी पिंटू ठाकुर उर्फ नीरज पिता अमरसिंह उम्र 49 वर्ष निवासी दिलीप नगर मेनरोड और अल्पेश पिता रमेश चौहान उम्र 37 वर्ष निवासी कमला नेहरू नगर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 2- 2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दण्डित किया। इसी के साथ आर्म्स एक्ट के तहत तीन- तीन वर्ष की सजा और 500- 500 अर्थदंड से भी दण्डित किया गया। मामले में पैरवी नियुक्त विशेष लोक अभियोजक अब्दुल सलीम ने की।
संतोष दुबे हत्याकांड के दो आरोपियों को उम्रकैद
Last Updated: December 4, 2019 " 06:17 pm"
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