इंदौर : सीएम शिवराज के निर्देश के बाद जिला प्रशासन को होलिका दहन की अनुमति देनी पड़ी। सीएम का ट्वीट वायरल होते ही कलेक्टर मनीष सिंह ने ताबड़तोड़ आदेश जारी करते हुए मुख्य मार्गों को छोड़कर गली- मोहल्लों में चुनिंदा लोगों की मौजूदगी में होलिका दहन की अनुमति दे दी।
अधिकतम 20 लोगों की मौजूदगी में होगा होलिका दहन।
कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार मुख्य मार्गों, चौराहों और मैदानों में होलिका दहन पूरीतरह प्रतिबंधित रहेगा। केवल गली- मोहल्लों और कॉलोनियों में अधिकतम 20 लोगों की मौजूदगी में सांकेतिक रूप से होलिका दहन किया जा सकेगा। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
शब ए बारात भी निकटतम कब्रिस्तान में मनायी जा सकेगी।
कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार शब ए बारात का पर्व भी निकटतम कब्रिस्तान में जाकर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाया जा सकेगा। कब्रिस्तान में एक बार में 20 से अधिक लोग मौजूद नहीं रह सकेंगे।
दोनों पर्वों के मनाए जाने के दौरान जारी आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी क्षेत्रीय थाना प्रभारी, सीएसपी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और एसडीएम को सौंपी गई है।