सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बिना ओबीसी आरक्षण के हों मप्र में निकाय चुनाव

  
Last Updated:  May 10, 2022 " 01:19 pm"

रिव्यू पिटिशन दाखिल करेगी मप्र सरकार।

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मप्र में बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है। इस सिलसिले में दायर याचिका पर मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया। इसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग और मप्र सरकार को आदेशित किया गया है की स्थानीय निकाय चुनाव कार्यक्रम को दो सप्ताह के भीतर अधिसूचित किया जाए।

सामान्य सीटों पर खड़े कर सकते हैं ओबीसी कैंडिडेट।

कोर्ट ने यह व्यवस्था भी दी है कि जो पार्टियां निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देना चाहती हैं, वे सामान्य सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार खड़े कर सकती हैं।

रिव्यू पिटिशन दाखिल करेगी सरकार।

निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम शिवराज की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि अभी फैसले का अध्ययन नहीं किया है। ओबीसी आरक्षण के साथ मप्र में पंचायत चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटिशन दाखिल करेंगे।

मप्र सरकार ने बरती लापरवाही।

उधर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव के फैसले को मप्र सरकार की लापरवाही का परिणाम बताया है। उनका कहना है कि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के नजीर आर ट्रिपल टेस्ट के मापदंड के अनुरूप है। यदि मप्र सरकार समय रहते जरूरी कदम उठा लेती तो ओबीसी आरक्षण को लेकर यह स्थिति निर्मित नहीं होती।

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