सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आईडीए की योजना क्रमांक 97 (4) में विकास का रास्ता साफ

  
Last Updated:  March 5, 2023 " 12:32 am"

इंदौर : आईडीए की योजना क्रमांक 97 ( 4 )में समाविष्ट जमीनों के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को इस संबंध में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस पर आईडीए के सीईओ आरपी अहिरवार द्वारा तत्काल एक दल गठित किया गया। अनिल जोशी अधीक्षण यंत्री, रचना बोचरे मुख्य नगर नियोजक, एमपी विमल कार्यपालन यंत्री,मनीष श्रीवास्तव भू अर्जन अधिकारी, कपिल देव भल्ला सहायक यंत्री, ठाकुर सिंह बघेल उपयंत्री और रवि चौधरी भू अर्जन शाखा के सहायक के रूप में दल में शामिल किए गए हैं। यह दल जमीनों की वर्तमान स्थिति का भौतिक सत्यापन कर इसकी रिपोर्ट प्राधिकारी को 7 दिवस में प्रस्तुत करेगा सर्वे में राजस्व अमले का भी सहयोग लिया जाएगा। बता दें कि आईडीए की उक्त योजना में लगभग 85 .92 हेक्टेयर भूमि वादग्रस्त थी। उक्त भूमि पर विकास अवरुद्ध हो गया था। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से योजना में उक्त भूमि पर विकास का रास्ता साफ हुआ है, जिससे बड़ी संख्या में आवासीय भूखंड एवं अन्य उपयोग के भूखंड उपलब्ध हो सकेंगे। योजना का अधिकांश हिस्सा जिसका अभिन्यास पूर्व से ही स्वीकृत है, का अब विकास शीघ्र अति शीघ्र हो सकेगा।

आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने बताया कि योजना की वादग्रस्त भूमि लगभग 15 वर्ष पुरानी होने से योजना का पूर्ण विकास नहीं हो पा रहा था जिसके अभाव में योजना की बहुत सी भूमि वीरान पड़ी थी, जो शहर के पश्चिम हिस्से की सुंदरता को भी प्रभावित करती थी। वादग्रस्त भूमि का निराकरण हो जाने से योजना का समुचित विकास भी संभव हो सकेगा।

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