इंदौर : पुरानी रंजिश को लेकर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को 05 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है।
जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 28/09/2022 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्याायालय (विद्युत अधिनियम)क्रमांक-7 इंदौर ने थाना खुडैल के अपराध क्रमांक 305/2020 जिला इंदौर में निर्णय पारित करते हुए आरोपी राहुल पिता अशोक मैथिल उम्र-30 वर्ष निवासी- 84/2 रावजी बाजार, इंदौर को धारा 307 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास, 25(1-बी) (बी) आयुध अधिनियम के अंतर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 3000/- रूपये अर्थदण्ड, से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन कि ओर से पैरवी अविसारिका जैन एडीपीओ द्वारा की गई।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10/08/2020 को फरियादी पुराला शर्मा ने चौकी आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह राधेश्याम गौशाला ग्राम सनावदिया में चौकीदारी का काम करता है । दिनांक 10/08/2020 की दोपहर 2 बजे वह और कुछ मजदूर गौशाला के अंदर गायों के लिए घास काट रहे थे तभी वहॉ आरोपी राहुल आया और बोला कि गोविन्द रावत कहा है उसने बोला कि गोविंद भैय्या अभी नहीं है तो उसने गोविंद भैय्या को फोन किया और गौशाला में बुलाया। आधे घंटे बाद जैसे ही गोविंद आया वैसे ही राहुल उनके पास गया और बातचीत करने लगा । थोडी देर बाद गोविंद भैय्या ने आवाज लगाई कि बचाओ तो मैं दौडकर वहॉ पहुंचा। मैंने देखा कि राहुल, गोविंद रावत को जान से मारने की नीयत से चाकू मार रहा था । जबतक मैं वहां पहुंचा तब तक आरोपी राहुल, गोविंद पर चार पांच चाकू के वार कर चुका था। मेरे सामने आरोपी राहुल ने गोविंद की गर्दन पर जान से मारने की नियत से चाकू का वार किया।मैने बोला कि गोविंद को क्यों मार रहे हो तो आरोपी राहुल ने कहा कि आज तो इस को जान से खत्मब कर दूंगा । फिर उसने एक चाकू गोविंद के सीने पर मारा, जब मैं बचाने पहुंचा तो वह उसने मुझपर भी चाकू मारने की नीयत से हमला कर दिया। इस बीच वहॉ काम करने वाले मजदूर भी आ गए, वहीं 100 नंबर पुलिस की गाडी भी आ गयी। उसी में घायल गोविंद रावत को बैठाकर ईलाज के लिए अस्पताल ले गए।
इस सूचना पर से थाना खुडैल में असल कायमी कर सम्पूर्ण अनुसंधान के बाद आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसपर से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई।