हनी ट्रैप मामले में एसआईटी पेश नहीं कर पाई जवाब

  
Last Updated:  January 30, 2024 " 12:37 am"

पेन ड्राइव व सीडी होने को लेकर कमलनाथ पर जांच में सहयोग नहीं करने की कोर्ट को दी जानकारी।

इंदौर : स्पेशल कोर्ट में बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले की सुनवाई हुई।हालांकि कमलनाथ के पास हनी ट्रैप की पेन ड्राइव और सीडी होने के मामले में एसआईटी जवाब पेश नहीं कर सकी। कोर्ट को बताया गया कि कमलनाथ जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।मामले में अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी।

दरअसल, आरोपी द्वारा सीआरपीसी 173 के प्रतिवेदन और कमलनाथ द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हनी ट्रैप की सीडी और पेन ड्राइव होने को लेकर SIT का जवाब व आरोपी रूपा अहिरवार द्वारा कोर्ट में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर कर मोबाइल की मांग करना। इन तीनों ही बिंदुओं पर सुनवाई होना थी लेकिन शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि एसआईटी प्रमुख विपिन माहेश्वरी के रिटायरमेंट के बाद नए एसआईटी प्रमुख नियुक्त होने और उनके ट्रेनिंग पर जाने के कारण जवाब प्रस्तुत नहीं किया जा सका। आरोपी रूपा अहिरवार द्वारा मोबाइल की मांग पर शासकीय अधिवक्ता ने असहमति जताई।बताया गया कि इसी मोबाइल को अपराध में इस्तेमाल किया गया था और वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई थी। मुख्य साक्षी होने के कारण इस मोबाइल को वापस देने की आरोपी की मांग कोर्ट स्वीकृत ना करें। अब इस पूरे मामले में 10 फरवरी 2024 को होगी। सुनवाई में दूसरे बिंदुओं का जवाब शासकीय अधिवक्ता देंगे।

कमलनाथ नहीं कर रहे जांच में सहयोग।

सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कमलनाथ इस पूरे मामले में जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जब कमलनाथ से मिलने का समय लिया गया था, उस दौरान कमलनाथ अपने शामला हिल्स बंगले पर मौजूद नहीं रहे जिसके कारण कमलनाथ के बयान और सीडी पेन ड्राइव को लेकर पूछताछ एसआईटी द्वारा नहीं की जा सकी।

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