इंदौर : मप्र हाइकोर्ट की जबलपुर मुख्य पीठ ने जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध घोषित करते हुए उन्हें हड़ताल खत्म कर 24 घंटे में काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं। हाइकोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों के काम पर नहीं लौटने पर प्रदेश सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
कोरोना काल में हड़ताल करना निंदनीय।
हाइकोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की निंदा करते हुए कहा कोरोना जैसे कठिन समय में डॉक्टरों को हड़ताल का सहारा नहीं लेना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और जस्टिस सुजॉय पाल की डबल बेंच ने जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि संकट काल में जूनियर डॉक्टरों के इस कृत्य की सराहना नहीं की जा सकती।बता दें कि जूनियर डॉक्टर अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 4 दिन से हड़ताल पर हैं।
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