इंदौर : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में 12 दिसम्बर, 2020 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक प्रकरण, परक्रम्य अधिनियम की धारा-138 के अंतर्गत प्रकरण, मनी रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्ररकण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत, जल कर एवं बिल संबंधी लाभों से संबंधित हैं। राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने पर शासन द्वारा अदा की गई कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है।
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार अनिल वर्मा ने समस्त पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं से अनुरोध किया है कि उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत कराने हेतु मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, ज्वाईंट रजिस्ट्रार संबंधित सेक्शन एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर से संपर्क कर सकते हैं एवं अपने प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखने हेतु आवेदन या सूचना दे सकते हैं।