हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने भी निकाय चुनाव की आरक्षण अधिसूचना पर लगाई रोक

  
Last Updated:  March 15, 2021 " 06:21 pm"

इंदौर : मप्र में होने वाले स्थानीय निकायों के चुनाव टलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल मप्र हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के बाद अब इंदौर खंडपीठ ने भी नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों के लिए 10 व 11 दिसंबर 2020 को जारी आरक्षण अधिसूचना पर रोक लगा दी है। इससे पहले शनिवार को ग्वालियर खंडपीठ ने भी इस पर रोक लगाते हुए कहा था कि शासन ने आरक्षण में रोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। ग्वालियर और इंदौर खंडपीठ के आदेश के बाद अब नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों के चुनाव पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार।

मप्र सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री की बात पर यकीन करें तो हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है। मान भी लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट से मप्र सरकार को राहत मिल जाती है, बावजूद इसके फिलहाल निकाय चुनाव की संभावना कम ही नजर आ रही है।

अप्रैल- मई में होंगी बोर्ड परीक्षाएं।

निकाय चुनावों में ज्यादातर शिक्षकों की ही ड्यूटी लगाई जाती है, पर अप्रैल- मई माह में 10 वी 12 वी बोर्ड की परीक्षाएं होनेवाली हैं। जून से बारिश का सिलसिला लगभग शुरू हो जाता है, ऐसे में चुनाव आगामी अक्टूबर , नवम्बर तक टलने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है।

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