हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की हड़ताल को ठहराया अवैध

  
Last Updated:  May 3, 2023 " 08:05 pm"

हड़ताल खत्म कर डॉक्टर्स को तुरंत काम पर लौटने का दिया आदेश।

जबलपुर : सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने हड़ताल को अवैध बताते हुए डॉक्टरों को तत्काल काम पर लौटने का आदेश दिया है।

जबलपुर के पूर्व पार्षद इंद्रजीत कुंवर पाल सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि हड़ताल पर gar सभी डॉक्टर तत्काल काम पर लौटे। अस्पताल में मौजूद अंतिम मरीज का भी इलाज करें। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि आगे से बिना अनुमति हड़ताल नहीं करें। भविष्य में टोकन स्ट्राइक को भी हाईकोर्ट ने अवैध बताया है।

बता दें कि चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की डिवीजन बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया।

उधर हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद हड़ताली डॉक्टर्स फिलहाल काम पर नहीं लौटे हैं। उनका कहना है कि चिकित्सक महासंघ के पदाधिकारियों की बैठक में हाईकोर्ट के आदेश से उत्पन्न परिस्थितियों पर विचार किया जा रहा है। इस बारे में विधिक राय ली जा रही है।

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