हाई कोर्ट में संपन्न लोक अदालत में 255 प्रकरणों का आपसी समझौते से निपटारा

  
Last Updated:  December 9, 2023 " 11:28 pm"

मुआवजा राशि 1 करोड़ 89 लाख 79 हजार 498 रूपये के अवॉर्ड पारित।

इंदौर : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में प्रशासनिक न्यायाधिपति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी के आदेशानुसार शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।

उक्त लोक अदालत में आपसी समझौते के माध्यम से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में लंबित विभिन्न प्रकरणों के निराकरण हेतु 06 खंडपीठों का गठन किया गया। लोक अदालत का शुभारंभ प्रशासनिक न्यायाधिपति एवं अन्य न्यायाधिपतिगण द्वारा सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर किया गया ।

नेशनल लोक अदालत में समस्त खंडपीठ में सिविल (एम.ए.सी.टी.आदि), रिट एवं किमिनल से संबंधित 690 प्रकरणों को सुनवाई हेतु रखा गया था, जिसमें से लगभग 255 प्रकरण निराकृत होकर कुल मुआवजा राशि 1 करोड़ 89 लाख 79 हजार 498 रूपये के अवॉर्ड पारित किए गए।

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