हुकमचंद मिल की जमीन गृह निर्माण मंडल को हस्तांतरित करने को लेकर बनी सैद्धांतिक सहमति

  
Last Updated:  December 4, 2023 " 10:52 pm"

मेयर इन कौंसिल की बैठक संपन्न।

नगर निगम इंदौर, हुकुमचंद मिल मजदूरों की समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है -महापौर।

नगर निगम हितों को ध्यान में रखते हुए एम.ओ.यू की शर्तों के निर्धारण की अनुशंसा।

इन्दौर : महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में सिटी बस ऑफिस के सभाकक्ष में मेयर इन कौंसिल की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर निगमायुक्त हर्षिका सिंह, महापौर परिषद सदस्य राजेन्द्र राठौर, राजेश उदावत, निरंजनसिंह चौहान,अश्विनी शुक्ल, नंदकिशोर पहाडिया, अभिषेक शर्मा, मनीष शर्मा, राकेश जैन,अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा,अभय राजनगांवकर, मनोज पाठक, देवधर देवरई और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

मेयर इन कौंसिल की बैठक में महापौर भार्गव द्वारा नगर पालिक निगम, इन्दौर के स्वामित्व की हुकुमचंद मिल की भूमि की देनदारियों के निपटान एवं भूमि पर विकास योजना के संबंधित प्रकरण पर विचार करते हुए, निगम स्वामित्व की जमीन को मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड को हस्तांतरित करने की सर्वसम्मति से सैद्धांतिक सहमति दी गई। इसे निगम परिषद में निर्णय हेतु रखा जाएगा।

महापौर भार्गव ने बताया कि नगर निगम इंदौर, हुकुमचंद मिल मजदूरों की समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। हुकुमचंद मिल के मजदूरों की देनदारियों के निपटान एवं भूमि पर विकास योजना के संबंध में पूर्व में निगम प्रस्ताव द्वारा म.प्र. औद्योगिक विकास निगम के साथ एम.ओ.यू. करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। म.प्र. शासन द्वारा उक्त प्रकरण में म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को नगर पालिक निगम, इन्दौर के स्वामित्व की हुकुमचंद मिल की भूमि की देनदारियों के निपटान एवं भूमि पर विकास योजना के लिए अधिकृत किए जाने से नगर पालिक निगम, इन्दौर द्वारा पूर्व पारित प्रस्ताव को निरस्त किया जाकर शुन्य करने की निगम परिषद मे अनुशंसा की गई।

इसके साथ ही उच्च न्यायालय की कम्पनी याचिका क्रमांक 19/2001 में दिये गये निर्णय/निर्देशों के क्रियान्वयन तथा मजदूरों को उनका हक शीघ्र प्राप्त हो सके इस हेतु नगर पालिक निगम, इन्दौर के स्वामित्व की हुकुमचंद मिल की भूमि का हस्तारण म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को नियमानुसार करने की सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुशंसा भी की गई।

विदित हो कि वर्तमान में विधानसभा निर्वाचन 2023 के क्रम में आदर्श आचरण संहिता लागू होने से न्यायालय के निर्णय/निर्देश के क्रियान्वयन के क्रम में निर्वाचन आयोग से विशेष अनुमति लेते हुए, मेयर इन कौंसिल की बैठक में सर्वसम्मति से उक्त भूमि पर विकास योजना के लिए म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल एवं नगर पालिक निगम, इन्दौर के मध्य त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. किये जाने की अनुशंसा की गई, साथ ही नगर निगम हितों को ध्यान में रखते हुए एम.ओ.यू की शर्तों का निर्धारण किया जाकर उसका प्रारुप शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु मेयर इन कौसिल की बैठक में सैद्धांतिक सहमति दी गई।

Facebook Comments

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *