इंदौर : बिचौली हप्सी एसडीएम मुनीष सिंह सिकरवार द्वारा कानून व्यवस्था एवं कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए 25 फरवरी को आयोजित होने वाले गुजराती समाज के निर्वाचन को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया था। आदेश में एसडीएम सिकरवार द्वारा बताया गया था कि गुजराती समाज के मतदाताओं की संख्या एवं राज्य शासन द्वारा जारी की गई कोरोना गाइड लाइन के तहत गुजराती समाज व्यवस्थापक समिति चुनाव हेतु अधिक जन संख्या की क्षमता वाले स्थान का चयन कर पुन: आवेदन प्रस्तुत कर सकती है।
उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश के परिपालन में गुजराती समाज चुनाव समिति के संचालक प्रदीप कुमार शाह द्वारा 1 मार्च 2021 को पुन: निर्वाचन के संबंध में एसडीएम सिकरवार को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आवेदन में वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए शासन की गाइड लाइन अनुसार समाज द्वारा प्रत्येक मतदाता को सेनेटाइजर, मास्क एवं हेंड ग्लव्स आदि निर्देशों का पालन करते हुए मतदाता प्रक्रिया संपन्न कराये जाने का उल्लेख किया गया था। उक्त आवेदन पर नगर पुलिस अधीक्षक संयोगितागंज से प्राप्त अभिमत और गुजराती समाज इंदौर के सदस्यगणों से चर्चा उपरांत एसडीएम सिकरवार ने निर्वाचन प्रक्रिया को अत्यधिक मतदाता होने के कारण दो दिवस में कराए जाने के निर्देश दिए हैं। आदेश के तहत 13 एवं 14 मार्च को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चुनाव कराने की अनुमति प्रदान की गई है।
गुजराती समाज द्वारा निर्वाचन में कुल 10 हजार 970 मतदाताओं का सम्मिलित होना बताया गया है, जिसके तहत मतदाताओं को ‘ए’ से ‘जेड’ तक की श्रेणी में बांटा गया है। 13 मार्च को ‘ए’ से ‘एम’ तक के कुल पांच हजार 952 मतदाताओं का एवं 14 मार्च को ‘एन’ से ‘जेड’ तक के कुल पांच हजार 18 मतदाताओं का मतदान कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
13 व 14 मार्च को होंगे गुजराती समाज के चुनाव, कोरोना प्रोटोकॉल का किया जाएगा पालन
Last Updated: March 7, 2021 " 01:55 pm"
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