भोपाल : राज्य शासन ने नगरीय निकायों के करों पर 22 मार्च से 15 जून 2020 तक के देय अधिभार (सरचार्ज) को माफ कर दिया है। ऐसे नागरिक, जो 31 जुलाई तक नगरीय निकायों के कर जमा करेंगे, उनके लॉकडाउन अवधि को अधिभार की गणना में नहीं लिया जाएगा।
आपको बता दें कि कोरोना वायरस की महामारी के कारण लॉकडाउन लागू होने के चलते आम नागरिक नगरीय निकायों के विभिन्न कर जैसे सम्पत्ति कर, जल कर/जल उपभोक्ता प्रभार आदि का भुगतान नहीं कर पाए हैं। इससे करों आदि पर अधिभार देय हो गए हैं। इसलिये राज्य सरकार द्वारा आम नागरिकों के हित में अधिभार माफ करने का निर्णय लिया गया है।
सभी नगर निगम आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को वर्ष 2019-20 के संपत्ति कर एवं जल कर पर अधिभार न लेते हुए 31 जुलाई तक अधिक से अधिक कर संग्रह करने के निर्देश दिये गये हैं।
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