इंदौर : जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और उद्वेलित करने वाले फोटो, मैसेज पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उक्त आदेश 11 सितम्बर से प्रभावशील होकर 8 नवम्बर तक लागू रहेगा। जारी आदेशानुसार इंदौर जिले के सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाले फोटो, चित्र, मैसेज करने, साम्प्रदायिक मैसेज एवं उनकी फारवर्डिंग, ट्विटर, फेसबुक, वाट्सएप इत्यादि सोशल मीडिया पर वायरल करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर इस तरह की किसी भी पोस्ट पर कमेण्ट्स करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
Related Posts
October 19, 2021 ई- एफआईआर पर शिप्रा पुलिस ने वाहन चोर को पकड़ा, चोरी की मोटरसाइकिल जब्त
इंदौर : ई-एफआईआर से प्राप्त शिकायतों पर, इंदौर पुलिस द्वारा लागातार प्रभावी कार्रवाई की […]
February 1, 2024 उद्योग हितैषी है अंतरिम बजट, रियल एस्टेट क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा
इंदौर : वित्तीय मामलों पर साधिकार लेखन करने वाले वरिष्ठ पत्रकार शैलेश पाठक बबलू ने […]
March 31, 2021 सुपर स्पेशलिटी और एमटीएच में शुरू होगा डे केअर सेंटर
संभागायुक्त डॉ. शर्मा ने की जिले में कोविड की वर्तमान स्थिति की समीक्षा।
कम रिस्क […]
January 26, 2020 कांग्रेस ने प्रशासन का कांग्रेसीकरण करने के साथ कर दिया विभाजन *गोविन्द मालू*
इंदौर : खनिज निगम के पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द मालू ने कहा कि विभाजन की […]
August 20, 2023 अवैध हथियारों की तस्करी कर राजस्थान ले जा रहे दो आरोपी गिरफ्तार
सिकलीगरों से देशी पिस्टल खरीदकर ले जा रहें थे राजस्थान।
आरोपियों से 10 अवैध देशी […]
January 14, 2022 सीएम शिवराज ने इंदौर में कोरोना से निपटने के उपायों का लिया जायजा, एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने के दिए निर्देश
इंदौर : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से […]
November 27, 2018 शिवराज और सिंधिया रहे मुख्य स्टार प्रचारक इंदौर: मप्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का दौर खत्म हो गया है। दोनों प्रमुख राजनीतिक दल […]