इंदौर :नगर निगम क्षेत्र इंदौर, महू कैंटोनमेंट एवं नगरी क्षेत्र में दुकानें , व्यावसायिक संस्थान और रेस्टोरेंट रात्रि 10 बजे तक खुले रह सकेंगे। इस बारे में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता1973 के तहत आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि पूर्व में दुकानें, व्यावसायिक संस्थान एवं रेस्टोरेंट आदि गतिविधियां संचालित करने की अनुमति रात्रि 8 बजे तक दी गई थी। अब यह गतिविधियां प्रातः छह बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित की जा सकेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतरगत दंडनीय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा।
Related Posts
- August 21, 2021 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा प्रेस्टीज ड्रोन टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
इंदौर : प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च में […]
- February 9, 2022 शहीद प्रतीक पुणतांबेकर की पुण्यतिथि पर अर्पित किए गए श्रद्धासुमन
इंदौर : शहीद प्रतीक पुणतांबेकर की मंगलवार को 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शहर के नागरिकों […]
- December 4, 2021 आजाद नगर क्षेत्र में युवक की हत्या का मामला सुलझा, सीसीटीवी की मदद से पकड़ाया हत्यारा
इंदौर : आजाद नगर में युवक की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। […]
- November 11, 2021 महू पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर ढूंढ निकाला शिक्षिका का रुपयों से भरा बैग
इंदौर : शिक्षिका के हाथों से गुम हुआ बच्चों की स्कूल फीस वाला बैग महू पुलिस ने कुछ ही […]
- July 16, 2021 सकुशल मिल गए कोपल और रुद्राक्ष, चंडीगढ़ घूमने जाने की कही बात
इंदौर : बीती 12 जुलाई से लापता संभ्रांत परिवारों के किशोर उम्र लड़का- लड़की मिल गए हैं। […]
- September 12, 2023 फर्जी बैंक एनओसी तैयार कर महंगी कारें बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार
फर्जी एनओसी के जरिए बेच दी थी दो महंगी कारें
इंदौर : कूटरचित फर्जी बैंक NOC तैयार कर […]
- July 24, 2022 मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त दो आरोपी धराए, 5 लाख की ब्राउन शुगर जब्त
इंदौर : ऑपरेशन प्रहार" के तहत मादक पदार्थ (ब्राउन शुगर) की तस्करी करने वाले दो तस्करों […]