इंदौर :नगर निगम क्षेत्र इंदौर, महू कैंटोनमेंट एवं नगरी क्षेत्र में दुकानें , व्यावसायिक संस्थान और रेस्टोरेंट रात्रि 10 बजे तक खुले रह सकेंगे। इस बारे में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता1973 के तहत आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि पूर्व में दुकानें, व्यावसायिक संस्थान एवं रेस्टोरेंट आदि गतिविधियां संचालित करने की अनुमति रात्रि 8 बजे तक दी गई थी। अब यह गतिविधियां प्रातः छह बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित की जा सकेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतरगत दंडनीय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा।
Related Posts
July 16, 2022 इंदौर में तीन दिवसीय रेडीमेड गारमेंट फेयर का शुभारंभ
इंदौर : राष्ट्र संत महामंडलेश्वर उत्तम स्वामीजी महाराज ने कहा है कि जीवन में पुरुषार्थ, […]
December 13, 2021 विवाह समारोह में घुसकर जेवरात उड़ाने वाला बदमाश पकड़ाया, लाखों के आभूषण बरामद
इंदौर : मैरिज गार्डन से ज्वैलरी चुराने वाला बदमाश तेजाजीनगर पुलिस की गिरफ्त में आया है। […]
October 3, 2022 बाइबिल महोत्सव के दूसरे दिन ईसा के लहू के महत्व पर डाला गया प्रकाश
11 वें बाइबिल महोत्सव का दूसरा दिन।
इंदौर : 11 वें बाइबिल महोत्सव के दूसरे दिन […]
October 27, 2023 कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के बीच अनबन, सतह पर आई गुटबाजी
दौरे निरस्त कर दिग्विजय ने भोपाल में डेरा डाला।
🔹प्रवीण कुमार खारीवाल🔹
इंदौर : […]
January 10, 2022 पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के खिलाफ बीजेपी ने बनाई मानव श्रृंखला, चन्नी सरकार को ठहराया जिम्मेदार
इंदौर : यूपी, पंजाब सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐसे में […]
January 28, 2017 यूपी मे भाजपा का घोषणापत्र जारी, लैपटॉप के साथ 1 GB डाटा फ्री भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए आज पार्टी का घोषणापत्र […]
July 14, 2023 सुप्रीम कोर्ट में दो नए जजों ने ली शपथ
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में दो नए जजों की नियुक्ति हो गई है। शुक्रवार को दो नए जज […]