इंदौर :नगर निगम क्षेत्र इंदौर, महू कैंटोनमेंट एवं नगरी क्षेत्र में दुकानें , व्यावसायिक संस्थान और रेस्टोरेंट रात्रि 10 बजे तक खुले रह सकेंगे। इस बारे में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता1973 के तहत आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि पूर्व में दुकानें, व्यावसायिक संस्थान एवं रेस्टोरेंट आदि गतिविधियां संचालित करने की अनुमति रात्रि 8 बजे तक दी गई थी। अब यह गतिविधियां प्रातः छह बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित की जा सकेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतरगत दंडनीय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा।
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