इंदौर :नगर निगम क्षेत्र इंदौर, महू कैंटोनमेंट एवं नगरी क्षेत्र में दुकानें , व्यावसायिक संस्थान और रेस्टोरेंट रात्रि 10 बजे तक खुले रह सकेंगे। इस बारे में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता1973 के तहत आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि पूर्व में दुकानें, व्यावसायिक संस्थान एवं रेस्टोरेंट आदि गतिविधियां संचालित करने की अनुमति रात्रि 8 बजे तक दी गई थी। अब यह गतिविधियां प्रातः छह बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित की जा सकेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतरगत दंडनीय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा।
Related Posts
November 5, 2021 गीता बिंदल पारमार्थिक न्यास ने झुग्गी बस्ती के बच्चों को भेंट किए उपहार
इंदौर : नवलखा स्थित मनकामेश्वर कांटाफोड़ शिव मंदिर पर जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी […]
March 3, 2023 खत्म हो गया है छात्र – शिक्षक का पवित्र रिश्ता, गायब हो गई है समाज से संवेदना
युवाओं को बिगाड़ रहा ओ टी टी प्लेटफार्म।
शिक्षा व्यापार बन गई और बड़ो का भय नहीं […]
October 15, 2023 मप्र विधानसभा चुनाव : कांग्रेस ने जारी की 144 प्रत्याशियों की पहली सूची
144 प्रत्याशियों की सूची में कमलनाथ सहित ज्यादातर वरिष्ठ नेता शामिल।
पहली सूची में […]
July 12, 2024 एनडीपीएस एक्ट के मामले में दो वर्ष से फरार आरोपी आया क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में
इंदौर : अवैध मादक पदार्थ 130 ग्राम MD ड्रग्स के मामले में 02 वर्षों से फरार शातिर आदतन […]
November 11, 2023 कांग्रेस ने कभी पेट्रोल – डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध नहीं किया
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान पर कांग्रेस का पलटवार ।
इंदौर : […]
May 7, 2021 प्रीतमलाल दुआ सभागृह में शुरू किया गया प्लाज्मा डोनेशन अभियान, पहले दिन 18 लोगों ने डोनेट किया प्लाज्मा
इंदौर : "आप हुए हैं कोविड से ठीक तो, आपका प्लाज्मा बचा सकता किसी की जिंदगी " आइए अपना […]
October 17, 2022 इस रविवार को भी 28 स्थानों से निकले पथ संचलन
इंदौर : विजयादशमी पर्व के अवसर पर संघ की विभिन्न ईकाइयों द्वारा पथ संचलन का आयोजन किया […]