इंदौर : अयोध्या पूरी कॉलोनी के मामलों में दर्ज प्रकरण में बिल्डर सुरेंद्र संघवी एवं प्रतीक संघवी की अग्रिम ज़मानत हाई कोर्ट ने मंज़ूर कर ली है। एक सप्ताह पूर्व हुई सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। संघवी की ओर से एडवोकेट मनोज मुंशी ने पैरवी की थी वहीं शासन की ओर से विवेक दलाल ने पैरवी करते हुए ज़मानत का विरोध किया था। अयोध्या पूरी कॉलोनी रहवासी संघ की ओर से एडवोककेट मनोज माथुर ने भी ज़मानत का विरोध किया। सभी पक्षों के तर्क सुनने के बाद न्यायमूर्ति विवेक रूसिया की एकल पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मंगलवार को फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति रूसिया की एकल पीठ ने 50,000 रुपए की ज़मानत पर सुरेंद्र व प्रतीक संघवी की अग्रिम ज़मानत मंजूर कर ली।
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