हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने तय की इलाज की दरें

  
Last Updated:  June 1, 2021 " 04:59 pm"

जबलपुर : कोरोना संक्रमण के पीक पर रहते प्रदेश सरकार ने अस्पताल संचालकों, दवा विक्रेताओं और कालाबाजारियों को लूट की खुली छूट दे दी। अब जबकि संक्रमण काफी हद तक नियंत्रित हो गया, उसने निजी अस्पताल में इलाज की दरें तय कर दी हैं। आपदा मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान
राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में इलाज की दरें तय कर उनसे कोर्ट को अवगत कराया।

ये होंगी इलाज की दरें।

जनरल वार्ड के लिए 5 हज़ार, आईसीयू के लिए 10 हज़ार रु प्रतिदिन।

वेंटिलेटर युक्त ICU के लिए 17 हज़ार रु प्रतिदिन।इस दर में नर्सिंग चार्ज, डॉक्टर्स फीस,डाईट, पीपीई किट का खर्च शामिल है।

निजी अस्पताल तय दर के अलावा सिर्फ दवाई और पैथोलॉजी जांच का ख़र्च ले सकेंगे।

प्रदेश सरकार ने 10 जून से निर्धारित की गई दरें लागू करने की बात हाईकोर्ट में कही थी, सरकार के फैसले पर कोर्ट मित्र ने आपत्ति जताई। इसपर हाईकोर्ट ने 10 जून की बजाय 1 जून से अधिकतम दर लागू करने का आदेश जारी कर दिया। याने तय की गई दरें मंगलवार से लागू हो गई हैं।

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