इंदौर : गोलीकांड के आरोपी सतीश भाऊ और चिंटू ठाकुर को अदालत ने 28 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
दोनों आरोपियों को पुलिस ने गुरुवार को जेएमएफसी सुरेश यादव की अदालत में पेश किया। पुलिस ने 7 दिन रिमांड मांगा, जिसका आरोपियों के वकील संस्कार भार्गव और राम गुर्जर ने विरोध किया। उनका कहना था कि पुलिस उनके पक्षकार को प्रताड़ित कर रही है, अतः रिमांड नहीं दिया जाए। पुलिस का तर्क था कि आरोपियों से समूचे घटनाक्रम व वारदात में शामिल अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ की जाना है वहीं सबूतों की बरामदगी भी की जाना है। सुनवाई के बाद अदालत ने 28 जुलाई तक का रिमांड स्वीकृत कर दोनों आरोपियों को पुलिस को सौंप दिया।
सिंडिकेट के कर्ताधर्ता भी नामजद आरोपी।
गोलीकांड में घायल शराब कारोबारी अर्जुन ठाकुर ने सिंडिकेट के कर्ताधर्ता एके सिंह और पिंटू भाटिया को आरोपी नहीं बनाए जाने पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को शिकायती पत्र लिखा था। हेमू ठाकुर के साथ ये दोनों भी घटना दिनांक से ही फरार हैं। अब जाकर पुलिस ने इन दोनों को भी नामजद आरोपी बनाया है। दोनों के राजनीतिक रसूख की भी खासी चर्चा है। इसके अलावा वीडियो फुटेज के आधार पर शूटर रितेश, छोटू दयाराम व मोनू पांचाल को भी आरोपी बनाया गया है। बताया जाता है कि इन तीनों ने भी अर्जुन ठाकुर पर पिस्टल तानी थी।









