नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने ड्रोन को लेकर नई पॉलिसी बनाई है। इसके तहत ड्रोन उड़ानें के लिए अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने नई ड्रोन नीति का ऐलान करते हुए बताया कि ड्रोन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डीजीसीए द्वारा किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के साथ ऑपरेटर परमिट और उड़ान क्लियरेंस लेना होगा।सरकार इसके एवज में निर्धारित फीस भी लेगी।
फीस भी ऑनलाइन ही जमा करनी होगी। डीजीसीए क्लियरेंस के साथ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नम्बर यूआईएन और यूएओपी ( अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट ) भी जारी करेगा। यूआईएन के लिये 1 हजार और यूएओपी के लिए 25 हजार रुपए फीस लगेगी। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी ड्रोन उड़ाया नहीं जा सकेगा। सूत्रों के मुताबिक
ड्रोन लाइसेंस के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। उसे 10 वी पास होने के साथ अंग्रेजी का ज्ञान होना भी आवश्यक है। 250 ग्राम तक के ड्रोन को रजिस्ट्रेशन से मुक्त रखा गया है। नई ड्रोन पॉलिसी से सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त हो सकेगा।
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