इंदौर : निगम आयुक्त प्रतिभा पाल के निर्देश पर नियमों के तहत आने वाले अवैध निर्माणों की कंपाउंडिंग हेतु निगम के समस्त जोनल कार्यालयों पर शिविर लगाए गए हैं।
शासन द्वारा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 21 के उपनियमो में वर्गीकृत क्षेत्रों हेतु विभिन्न उपयोग के लिए निर्मित भवनो में 30 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक नियम/शर्तो के अधीन नियमानुसार निर्धारित प्रशमन शुल्क लेकरअनाधिकृत निर्माण की कम्पाडिंग करने के संबंध में नियम में संशोधन किया गया है ,शासन के उक्त निर्णय से ऐसे नागरिक अपने अनाधिकृत निर्माण को वैध करा सकते हैं, जो उपरोक्त नियमों की परिधि में आते हैं।
कैम्प में आने वाले नागरिको से किस प्रकार आवेदन लिए जाना है और आवेदन के साथ क्या-क्या दस्तावेज संलग्न किए जाना है, कितना शुल्क लगेगा आदि की जानकारी दी जा रही है।
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