भोपाल : मध्यप्रदेश में अब घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को सरकार से 4 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिल सकेगी। इसके लिए प्रदेश में घरेलू हिंसा सहायता योजना लागू की जा रही है। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस योजना को हरी झंडी दी गई।
आर्थिक मदद के तय किए मापदंड।
सरकार के प्रवक्ता और गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि घरेलू हिंसा सहायता योजना के तहत पीड़ित महिला को 40% से कम दिव्यांगता होने पर 2 लाख और इससे अधिक होने पर 4 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी।
यहां करना होगा आवेदन।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक घरेलू हिंसा की शिकार महिला को जिले के वन स्टॉप सेंटर में एफआईआर की कॉपी के साथ आवेदन देना होगा। हर जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। इसमें पुलिस अधीक्षक, सीएमएचओ और महिला एवं बाल विकास जिला कार्यक्रम अधिकारी शामिल किए गए हैं। यह कमेटी प्राप्त आवेदनों पर विचार कर निर्णय लेगी। यदि कमेटी के निर्णय से पीड़िता संतुष्ट नहीं होती है तो वह 60 दिन में संभागायुक्त के समक्ष अपील कर सकेगी।