रेरा में पंजीकृत ब्रोकरों के जरिए ही बिल्डर, कॉलोनाइजर कर सकेंगे बुकिंग, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

  
Last Updated:  February 2, 2022 " 08:01 pm"

इंदौर : कलेक्टर मनीष सिंह ने इंदौर के रियल एस्टेट कारोबार को सुव्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। पिछले दिनों कलेक्टर ने डायरियों पर हो रहे अवैध कारोबार को रोकने के लिए कुछ प्रॉपर्टी ब्रोकरों पर नकेल भी कसी थी , अब उसी कड़ी में कलेक्टर ने सभी बिल्डरों-कालोनाइजरों को यह सुनिश्चित करने को कहा है की वे रेरा में पंजीकृत ब्रोकरों के माध्यम से ही अपने प्रॉजेक्ट में बुकिंग करेंगे, अपने प्रोजेक्टों के लिए विधिवत सारी अनुमति प्राप्त करेंगे और रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद ही बुकिंग करेंगे। खरीददारों की भी जिम्मेदारी तय की गई है कि वे बुकिंग के बाद समय पर राशि जमा करेंगे , अन्यथा ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। इसके साथ ही बिल्डर-कॉलोनाइजर, रहवासी संघ भी गठित करवाएंगे। गृह निर्माण संस्था से संबंधित कालोनियों के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था रहेगी।
उम्मीद जताई जा रही है कि कलेक्टर के इस आदेश के बाद इंदौर में रियल इस्टेट कारोबार में पारदर्शिता आएगी और जनता से धोखाधड़ी पर भी रोक लग सकेगी।

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