इंदौर : अवयस्क बालिका के साथ दुष्कृत्य करने वाले अभियुक्त को अदालत ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 08.02.2022 को न्यायालय- श्रीमती नीलम शुक्ला, 13वें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जिला इंदौर के न्यायालय ने थाना क्षिप्रा जिला इंदौर के विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 189/2017, में निर्णय पारित कर आरोपी केसरदास निवासी- क्षिप्रा जिला इंदौर को दोषी करार दिया। उसे धारा 376(2)(आई) भा.दं.सं. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 366 भा.दं.सं. में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 7000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अतिरिक्त 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास भी पृथक से भुगताए जाने का ओदश दिया गया । प्रकरण में अभियोजन कि ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर द्वारा की गई।
Related Posts
May 31, 2020 हारेगा कोरोना : 55 नए मरीज, 176 हुए डिस्चार्ज..! इंदौर : कोरोना संक्रमण के मामले शहर में लगातार सामने आ रहे हैं, हालांकि शनिवार को अच्छी […]
November 25, 2019 राजा इंद्र के अहंकार को तोड़ने की लीला है गोवर्धन पूजा-पं. शास्त्री। इंदौर : भगवान चाहते तो अकेले ही गोवर्धन पर्वत उठा सकते थे पर उन्होंने बाल ग्वालों की मदद […]
January 26, 2023 आपत्तिजनक नारेबाजी करने के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार
भड़काऊ नारे लगाए जाने के एक अन्य मामले में सदर बाजार थाने में दर्ज हुआ प्रकरण।
इंदौर […]
May 31, 2020 एक से दूसरे जिले में जाने के लिए अब ई- पास जरूरी नहीं इंदौर : राज्य शासन के नवीनतम निर्देशों के अनुसार प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में […]
February 16, 2022 अजय सारड़ा वैश्य महासम्मेलन की युवा इकाई के संभागीय अध्यक्ष नियुक्त
इंदौर : युवा समाजसेवी अजय सारड़ा को वैश्य महासम्मेलन की युवा इकाई इंदौर का संभागीय […]
December 10, 2019 कैलाशजी से मिले आरोपी बनाए गए कलाकारों के परिजन, लगाई मदद की गुहार इंदौर : जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर की जा रही कार्रवाई में […]
June 2, 2024 2047 की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा इंदौर का विजन डॉक्यूमेंट
विजन डाक्यूमेंट 2047
कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न।
इंदौर : […]