नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वेश्यावृत्ति भी एक प्रोफेशन है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को आदेश दिया है कि उन्हें सेक्स वर्कर्स को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। पुलिस को बालिग और सहमति से वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं पर आपराधिक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।
सेक्स वर्कर भी गरिमा और सुरक्षा के हकदार।
सुप्रीम कोर्ट कोरोना के दौरान सेक्स वर्कर्स को आई परेशानियों को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि सेक्स वर्कर्स भी कानून के तहत गरिमा और समान सुरक्षा के हकदार हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा को लेकर दिशा – निर्देश भी जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा,सेक्स वर्कर्स भी देश के नागरिक हैं। वे भी कानून में समान संरक्षण के हकदार हैं।
Related Posts
November 19, 2022 17 करोड़ की लागत के 110 वाहन महापौर ने किए लोकार्पित
इंदौर शहर के स्वच्छता अभियान के पैमाने को बनाए रखना हमारा लक्ष्य है- महापौर
इन्दौर : […]
April 19, 2022 भारत की विविधता भरी सौम्य सम्पदा से दुनिया को अवगत कराएं- सहस्त्रबुद्धे
इंदौर : भारत के पास विविधता भरी इतनी सौम्य संपदा (Soft Power ) है कि उसके जरिए वह विश्व […]
September 24, 2019 हनी ट्रैप मामले में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज इंदौर : बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में आरोपी श्वेता पति विजय, श्वेता पति स्वप्निल और […]
May 8, 2022 आईपीएल का सट्टा संचालित कर रहे 4 आरोपी गिरफ्तार, ग्राहकों की आईडी बनाकर मोबाइल से खिलवाते थे सट्टा
इंदौर : ऑनलाइन IPL क्रिकेट मैच का सट्टा चलाने वाले 04 आरोपी, क्राइम ब्रांच की कार्रवाई […]
November 16, 2022 वहशी दरिंदे आफताब का होगा नारको टेस्ट, कोर्ट ने दी अनुमति
आरोपी को सरेआम फांसी देने की उठी मांग।
केस सीबीआई के हवाले करने पर भी दिया गया […]
February 13, 2019 मंदसौर में तेज बारिश के साथ गिरे ओले मंदसौर: मप्र के मालवा रीजन में मौसम बार- बार करवट ले रहा है। एक- दो दिनों से ठंड का असर […]
January 29, 2025 श्री राम दरबार मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पत्रिका का विमोचन
31 जनवरी से तुलसी नगर में बहेगी भक्ति की गंगा।इंदौर : तुलसी नगर स्थित माँ सरस्वती धाम […]