सहमति से वैश्यावृत्ति करने वालों पर आपराधिक कार्रवाई न करें पुलिस – सुप्रीम कोर्ट

  
Last Updated:  May 27, 2022 " 07:38 pm"

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वेश्यावृत्ति भी एक प्रोफेशन है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को आदेश दिया है कि उन्हें सेक्स वर्कर्स को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। पुलिस को बालिग और सहमति से वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं पर आपराधिक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।

सेक्स वर्कर भी गरिमा और सुरक्षा के हकदार।

सुप्रीम कोर्ट कोरोना के दौरान सेक्स वर्कर्स को आई परेशानियों को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि सेक्स वर्कर्स भी कानून के तहत गरिमा और समान सुरक्षा के हकदार हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा को लेकर दिशा – निर्देश भी जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा,सेक्स वर्कर्स भी देश के नागरिक हैं। वे भी कानून में समान संरक्षण के हकदार हैं।

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