इंदौर : आजाद नगर थाना क्षेत्र में सात साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर चाकू से हमला कर उसकी हत्या करने वाले दरिंदे को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि सोमवार को न्यायालय- श्रीमती सुरेखा मिश्रा, तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) इंदौर ने थाना आजादनगर के अपराध क्रमांक 625/22 विशेष प्रकरण क्रमांक 290/2022 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी सद्दाम को धारा 302 भा.दंं.वि. में मृत्युदण्ड, धारा 364 भा.दंं.वि. में आजीवन कारावास, 363 भा.दंं.वि. एवं 9एम/10 पॉक्सो एक्ट में 07-07 वर्ष और 342 भा.दं.वि. में 01 वर्ष के सश्रम कारावास तथा कुल 9000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव एवं विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर द्वारा की गई। न्यायालय द्वारा पीडि़ता के परिवार को तीन लाख रुपये राशि का प्रतिकर दिलाए जाने का आदेश भी दिया गया
प्रकरण में चालान पेश किए जाने के बाद 21.11.2022 को आरोपी के विरुद्ध आरोप तय किए गए। अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए डीपीओ संजीव श्रीवास्तव एवं विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर द्वारा सभी साक्षियों के कथन तत्परता से करवाए गए और सभी अभियोजन साक्ष्यों को प्रदर्शित करवाकर दिनांक 23.01.2023 तक ट्रायल को अंतिम रूप दिया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा अंतिम बहस के बाद दिनांक 31.01.2022 को आरोपी पर लगे आरोपों को सिद्ध पाया गया और सोमवार 6 फरवरी को आदेश पारित कर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण के नोडल अधिकारी टी.आई. इन्द्रेश त्रिपाठी एवं उप-निरीक्षक अनिल गौतम विवेचना अधिकारी द्वारा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई।
ये था घटनाक्रम।
मृतिका की नानी ने अपने कथन में बताया था कि दिनांक 23.09.2022 को सुबह करीब 11:30 बजे की बात है कि मेरी नवासी उम्र 7 वर्ष घर की दहलीज पर खेल रही थी तभी अचानक बच्ची की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने बाहर निकल कर देखा तो मोहल्ले का रहने वाला आरोपी सद्दाम बच्ची को को उठाकर अपने घर तरफ ले जाता दिखा। मैंने व मेरे घर के ऊपर रहने वाली पड़ोसी ने पीछा किया तो देखा कि आरोपी सद्दाम मोहल्ले में कुएं के पास आजादनगर जिला इंदौर मेरी नवासी को अपने घर के अंदर ले गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैंने व मेरी पड़ोसी ने आरोपी सद्दाम के घर की खुली खिड़की से देखा तो आरोपी सद्दाम बच्ची उम्र 7 वर्ष पर चाकू से हमला कर रहा था जिसे हमला करते देख हम लोग चिल्लाए तो आरोपी सद्दाम बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला कि यदि किसी ने मेरा नाम लिया तो सभी को जान से खत्म कर दूंगा और वहां से भाग गया। उक्त सूचना पर से आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विस्तृत कथन लेख किए गए। उक्त प्रकरण में बाल साक्षी बालिका के फूफी के लड़के एवं अन्य साक्षियों द्वारा सद्दाम को बालिका की हत्या। करते हुए देखा गया एवं सी.सी.टी.वी. फुटेज में भी आरोपी स्पष्ट रूप से बालिका को उठाकर ले जाते हुए दिखाई दिया। आरोपी से जब्त चाकू पर भी आरोपी के ऊंगली के निशान पाये गए डी.एन.ए. रिपोर्ट ने भी अभियोजन का समर्थन किया। विवेचना दौरान अन्य साक्षीगण के भी कथन लेख किए गए। संपूर्ण साक्ष्य एकत्रित करने के बाद आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 364, 342, 302 506 भा.दं.वि. 9/10 पॉक्सो एक्ट एवं 25 आर्म्स एक्ट2 का इजाफा किया गया। विवेचना उपरांत चालान नियत दिनांक 07.10.2022 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई।