नई दिल्ली : शराब घोटाला मामले में CBI की रिमांड पर चल रहे दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई। बताया जाता है कि चीफ जस्टिस की बेंच ने सीधे सुप्रीम कोर्ट आने पर सिसोदिया के वकील को फटकार लगाते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक गलत परंपरा को बढ़ावा नहीं दे सकते।
बता दें कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार सुबह अर्जेंट सुनवाई के लिए याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। शाम 4 बजे CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई की।
सीधे सुप्रीम कोर्ट आना गलत।
बेंच ने कहा- सिर्फ इसलिए कि मामला दिल्ली का है, हम इसमें दखल नहीं दे सकते। आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए। आपके पास और भी कई कानूनी विकल्प हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांग रहे हैं? यह ठीक परंपरा नहीं है। हम याचिका खारिज कर रहे हैं।