कोर्ट ने कंपनी के 03 कर्मचारियों को सुनाई 06 माह के कारावास और जुर्माने की सजा।
नई दिल्ली: पतंजलि की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अपनी आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर किए जा रहे दावों के कारण सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आई पतंजलि को एक बार फिर झटका लगा है। इस बार पतंजलि की सोन पापड़ी गुणवत्ता की कसौटी पर खरी नहीं उतरी। पतंजलि की नवरत्न इलायची सोन पापड़ी फूड टेस्ट में फेल हो गई। इस पर संज्ञान लेते हुए पिथौरागढ़ के चीफ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एक असिस्टेंट मैनेजर समेत तीन कर्मचारियों को 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों कर्मचारियों पर जुर्माना भी लगाया गया है।
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से पूछा है कि उसके जिन 14 उत्पादों के मैनुफैक्चरिंग का लाइसेंस रद्द किया गया था, उसकी बिक्री बंद की गई है या नहीं। पतंजलि के वकील बालबीर सिंह ने कंपनी की ओर से कोर्ट को इसका जवाब सौंपा है। सिंह ने कोर्ट को बताया कि इन सभी 14 उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। पतंजलि से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जवाब मांगा था कि जिन उत्पादों का लाइसेंस रद्द किया गया है, क्या उन्हें रिकॉल करने का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस पर पतजंलि के वकील ने हलफनामा सौंपने के लिए कोर्ट से वक्ता मांगा है।
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