हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश।
इंदौर : मप्र हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सोमवार को बड़ा आदेश जारी किया है। इसमें पुलिस के खिलाफ आने वाली शिकायतों का चार हफ्ते में निराकरण करने को कहा गया है। इसी के साथ प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनकी रिकॉर्डिंग एक महीने तक सहेजकर रखने के लिए आदेशित किया है
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि सरकार को भी पांच हफ्ते में यह बताना पड़ेगा, उसने आदेश का पालन करने के लिए क्या किया।
पुलिस के खिलाफ आने वाली शिकायत का चार हफ्ते में हो निराकरण।
हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश।
इंदौर : मप्र हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सोमवार को बड़ा आदेश जारी किया है। इसमें पुलिस के खिलाफ आने वाली शिकायतों का चार हफ्ते में निराकरण करने को कहा गया है। इसी के साथ प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनकी रिकॉर्डिंग एक महीने तक सहेजकर रखने के लिए आदेशित किया है
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि सरकार को भी पांच हफ्ते में यह बताना पड़ेगा, उसने आदेश का पालन करने के लिए क्या किया।