पीडीएस चावल की कालाबाजारी के मामले में 11 के खिलाफ एफआईआर दर्ज

  
Last Updated:  February 14, 2025 " 11:34 pm"

दिनांक 11-02-2025 को रेवती रेंज रोड पर सतीश मित्तल के गोदाम से खाद्य विभाग ने 800 बोरी फोर्टीफाइड चावल किया था जब्त।

इंदौर : फोर्टीफाइड चावल की कालाबाजारी के मामले में 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जिला कलेक्टर के आदेश पर खाद्य विभाग की टीम द्वारा तीन दिन पूर्व रेवती रेंज रोड पर सतीश मित्तल के गोदाम पर पीडीएस के चावल की कालाबाजारी, अफरा तफरी की सूचना पर दबिश दी गई थी। उस दौरान लगभग 800 बोरी प्लास्टिक पीपी लूज बारदाना में लगभग 403 क्विंटल चावल से भरा बड़ा ट्रक ट्राला जब्त कर गोदाम को सील किया गया था।
प्रकरण में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राहुल शर्मा एवं सहायक आपूर्ति अधिकारी एस एस व्यास द्वारा विस्तृत जांच की गई ,,जांच में सतीश मित्तल द्वारा दिनांक 06 फरवरी 2025 को प्रयागराज जाने के पूर्व संजय गुप्ता पिता मूलचंद गुप्ता निवासी 29/5 परदेशीपुरा इंदौर को चावल अनाज गल्ला रखने के लिए अपने फर्म के मैनेजर वरुण सोनारे के माध्यम से बिना गोदाम का वैध किरायानामा बनाए अनुमति दी गई। सतीश मित्तल द्वारा यह अनुमति संजय गुप्ता के मोबाइल- 9827300836 नंबर के व्हाट्सएप पर गोदाम के किरायानामा का ड्राफ्ट 06 फरवरी 2025 को भेजा गया एवं सात रुपए प्रति वर्गफीट के मान से गोदाम किराए से देना तय हुआ। सतीश मित्तल द्वारा संजय गुप्ता से स्वयं के मोबाइल से हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग जांच में प्राप्त की गई है जिसमें संजय गुप्ता को गोदाम पर ताला लगाकर माल रखने एवं प्रयागराज से लौट कर 11 फरवरी 2025 को वैध अनुमति किरायनामा बनाने का कहकर अनाज भंडारण की अनुमति दी गई थी।
मोबाइल पर दी गई उक्त अनुमति में मैनेजर वरुण सोनारे की भी भूमिका रही है।उक्त गोदाम परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगा होना पाया गया जिसमें गोदाम में वाहन आदि आने- जाने की गतिविधियों की निगरानी कैमरे का एक्सेस सतीश मित्तल एवं वरुण सोनारे के मोबाइल पर पाया गया। उक्त गोदाम संजय गुप्ता द्वारा सतीश अग्रवाल एवं रामजी गुप्ता के साथ मिलकर चावल के क्रय विक्रय भंडारण के लिए लिया गया था ।गोदाम पर जमा चावल को गुजरात भेजने के लिए संजय गुप्ता, सतीश मित्तल, वरुण सोनारे, रामजी गुप्ता द्वारा बड़ा ट्राला क्रमांक एमएच 20 जीसी 3192 के मालिक सचिन साठे, ड्राइवर कारण नरगेश ट्रांसपोर्टर मोहित अजमेरा गाडी लगाने के लिए मध्यस्थ अमीन इंदौर नाम के व्यक्ति द्वारा गुजरात जाने के लिए 1000 रूपये प्रतिटन के मान से भाड़ा तय कर गाड़ी लगवाई गई थी।
जांच प्रकरण में उक्त समस्त आरोपियों से किसी प्रकार का वैध किरायानामा, पीडीएस में वितरित फोर्टिफाईड चावल के किसी प्रकार के क्रय-विक्रय भंडारण से संबंधित वैध दस्तावेज बिलटी, बिल-बाउचर कुछ भी जांच में प्रस्तुत नहीं किया गया। जांच में ज्ञात हुआ कि जब्त चावल का नागरिक आपूर्ति निगम के क्वालिटी कंट्रोलर से केमिकल रिपोर्ट टैस्टर कराया गया जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित होने वाला ,,फोर्टिफाईड चावल,, रिपोर्ट अनुसार पाया गया। संजय गुप्ता सतीश अग्रवाल की आपसी मिली भगत से रेहडी, ऑटो वाले आदि छोटे व्यापारियों से बड़े पैमाने पर पीडीएस का वितरित फोर्टिफाईड चावल क्रय करते हैं। यह चावल विभिन्न जगह पर इकट्ठा करके गोदाम बदल बदल कर भंडारण कर ट्रक वाहन में लोड कर बाहर भेजते हैं। पूर्व में भी इन तीनों पर चार-चार बार एफआईआर दर्ज की जाकर चोर बाजारी अधिनियम 1980 के तहत भी सख्त कार्रवाई कलेक्टर द्वारा भी की गई थी। संपूर्ण जांच में सतीश मित्तल द्वारा बिना वैध किरायानामा दस्तावेज के मोबाइल फोन से मौखिक अनुमति दी गई थी। प्रांरभ में जांच में अधिकारियों के सामने तथ्य छुपाते हुए मिथ्या जानकारी देने का प्रयास किया गया। संपूर्ण जांच में मुख्य आरोपी संजय गुप्ता, सतीश अग्रवाल, रामजी गुप्ता द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित होने वाले फोर्टिफाईड चावल के अवैध क्रय विक्रय, भंडारण, परिवहन में सहभागी रहे सह-आरोपी सतीश मित्तल, वरूण सोनारे राजेन्द्र सिंह , करण नरगेश, राहुल मुवेल, अमीन , मोहित अजमेरा, सचिन साठे पर आवश्यतक वस्तुा अधिनियम की धारा 3/7 एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) में बाणगंगा थाने में जांच अधिकारी राहुल शर्मा द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। पीडीएस सामग्री की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त प्रभावी कार्रवाई का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

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