महिलाओं के अधिकार व सुरक्षा को लेकर जीआरपी ने आयोजित किया वेबिनार।

  
Last Updated:  March 9, 2025 " 04:42 pm"

कार्यस्थल पर महिला उत्पीडन अधिनियम 2013 के बारे में दी गई जानकारी।

इंदौर : अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक रेल इंदौर संतोष कोरी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेल इंदौर श्रीमती मनीषा पाठक सोनी के निर्देशन में महिलाओं की सुरक्षा, अधिकार, सशक्तिकरण और कार्यस्थल पर उनके प्रति होने वाले उत्पीड़न की रोकथाम को लेकर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया।
पुलिस अधीक्षक रेल इंदौर के कार्यालय के मीटिंग हॉल में संपन्न हुए इस वेबीनार में पुलिस थाना जीआरपी इंदौर की महिला अधिकारी/कर्मचारीगण ऑफलाइन रूप से उपस्थित रहे वहीं जीआरपी के समस्त 10 थानों और 7 चौकियों के अधिकारी, कर्मचारी एवं रेल रक्षा समिति के सदस्य ऑनलाइन वेबिनार से जुड़े।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकार, उनकी सुरक्षा, कार्यस्थल पर होने वाले उत्पीड़न की रोकथाम और सशक्तिकरण के बारे में जानकारी देना था। पुलिस अधीक्षक रेल इंदौर संतोष कोरी ने वेबिनार में सभी उपस्थित महिला अधिकारियों, कर्मचारियों और रेल रक्षा समिति के सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा,
“यदि समाज में महिलाओं को सशक्त बनाया जाता है तो समाज स्वयं ही सुरक्षित और सशक्त हो जाता है। महिलाएं हमारे समाज की नींव होती हैं, इसलिए हमें उनके अधिकारों और उनकी सुरक्षा के प्रति हमेशा संवेदनशील रहना चाहिए।”
उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम एवं महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जीआरपी द्वारा हर स्तर पर तत्परता के साथ कार्य किया जा रहा है। महिलाओं को जागरूक करने और समाज को बेहतर बनाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित किए जाने चाहिए।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेल इंदौर श्रीमती मनीषा पाठक सोनी ने वेबिनार में महिला कर्मचारियों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि —
“आज महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं और समाज को नई दिशा दे रही हैं। ऐसे में महिलाओं के अधिकारों, उनकी सुरक्षा और उत्पीड़न की रोकथाम के लिए हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए।”
उन्होंने कहा कि यदि किसी भी महिला के साथ कार्यस्थल या किसी भी स्थान पर उत्पीड़न होता है तो वह निर्भीक होकर इसकी शिकायत करें। पुलिस हर स्थिति में महिलाओं की मदद के लिए तत्पर है। उन्होंने कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न अधिनियम 2013 (POSH Act) के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी, जिससे महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके।
उन्होंने कहा कि जीआरपी के समस्त थानों व चौकियों पर महिला शिकायत निवारण तंत्र सुदृढ़ किया गया है। महिलाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
रेल पुलिस कार्यक्रम के दौरान रेलवे सुरक्षा समिति के सदस्यों को भी महिला सुरक्षा के प्रति विशेष जानकारी दी गई। सभी सदस्यों को यह बताया गया कि रेलवे में यात्रा करने वाली महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए जीआरपी निरंतर कार्य कर रही है। समिति के सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वह महिला यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें।

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