महू में जुलूस पर पथराव करनेवाले दो आरोपियों पर लगाई गई रासुका

  
Last Updated:  March 12, 2025 " 12:43 am"

चैम्पियन्स ट्रॉफ़ी में भारत की जीत के बाद महू में निकले जुलूस में सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने का आरोप।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के जारी किये आदेश।

इंदौर : महू में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के दो व्यक्तियों पर रासुका की कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक इंदौर (ग्रामीण) के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने सोहेल पिता साहिद कुरैशी, निवासी बतख मोहल्ला महू, जिला-इन्दौर और एजाज पिता मोहम्मद रफीक खान निवासी बंडा बस्ती, हाल निवास कंचन विहार खान कॉलोनी महू जिला इंदौर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजने के आदेश जारी किये हैं।
बता दें कि चेंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर भारत के ट्रॉफी जीतने के बाद महू में आम लोगों द्वारा भारतीय टीम की जीत की खुशी में मोटर साईकिल पर तिरंगा लेकर विजय जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस में बच्चे व युवा सभी शामिल थे, तब अनावेदकों (आरोपियों)द्वारा मोती महल चौराहे पर अपने साथियों के साथ मिलकर षडयंत्र पूर्वक साम्प्रदायिक सौहार्द खराब करने की नियत से ईंट पत्थर आदि से जुलूस पर हमला किया गया।इससे कई लोगों को चोट पहुंची और साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया गया।दोनों ही आरोपी अपराध जगत में सक्रिय हैं। इनके विरूद्ध आम लोगों को गालियां देने, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने, तोडफोड कर नुकसान पहुंचाने, साम्प्रदायिक उन्माद पैदा कर दंगे करने, लोक व्यवस्था भंग करने जैसे विभिन्न आपराधिक मामलों में प्रकरण पंजीबद्ध हैं। अनावेदकों के कृत्यों से क्षेत्र की लोक व्यवस्था प्रभावित होने की प्रबल संभावना होने तथा जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये इनके विरूद्ध रासुका के तहत कार्रवाई की गई है।

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