इंदौर : सत्ता के गलियारों में हड़कम्प मचा देने वाले हनी ट्रैप मामले में अदालत ने पुलिस को दो आरोपियों आरती व श्वेता पति विजय के वॉइस और हैंडराइटिंग सैंपल लेने की अनुमति दे दी है।
बचाव पक्ष के वकीलों ने ली थी आपत्ति।
सोमवार को केस से जुड़ी पांचों महिला आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जेएमएफसी मनीष भट्ट की अदालत में पेशी हुई थी। उस दौरान पुलिस ने लिखित आवेदन पेश करते हुए आरोपी आरती दयाल के वॉइस और श्वेता पति विजय के हैंडराइटिंग सैंपल लेने की अनुमति मांगी थी। आरती के वकील घनश्याम गुप्ता व अखिल गोधा और श्वेता पति विजय के वकील धर्मेन्द्र गुर्जर ने इसपर आपत्ति जताते हुए जवाब पेश करने के लिए एक दिन का समय मांगा था। मंगलवार को बचाव पक्ष ने लिखित जवाब पेश करने के साथ अपने तर्क रखते हुए पुलिस की मांग को गलत ठहराया। पुलिस की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख ने बचाव पक्ष की दलीलों का जवाब देते हुए न्याय दृष्टान्त पेश करने के साथ आगे की जांच के लिए वॉइस और हैंडराइटिंग सैंपल को जरूरी बताया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरती दयाल के वॉइस और श्वेता पति विजय के हैंडराइटिंग सैंपल लेने की अनुमति पुलिस को प्रदान कर दी। अब पुलिस जेल में जाकर दोनों के सैंपल लेगी। इस बीच न्यायिक हिरासत में जेल में बंद पांचों महिला आरोपियों की पेशी की अगली तारीख 24 अक्टूबर तय की गई है।