हनी ट्रैप मामले में हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश

  
Last Updated:  December 2, 2019 " 04:45 pm"

इंदौर : हनी ट्रैप से जुड़े मामले में हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हनी ट्रैप की आरोपी मोनिका की ओर से पेश वकील सुदर्शन जोशी ने मामले से जुड़ी सीडी लीक करनेवाले एसआईटी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। फरियादी हरभजन सिंह की ओर से अभिभाषक अविनाश सिरपुरकर ने आवेदन पेश कर मामले के मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की। जनहित याचिका लगाने वाले दिग्विजयसिंह के वकील मनोहर दलाल ने अपने तर्क रखते हुए प्रस्तुत सीडी रिकॉर्ड पर लेने के साथ पूरा मामला सीबीआई को सौंपने की मांग की। उनका कहना था कि प्रदेश के बड़े अधिकारी मामले में लिप्त होने से जांच प्रभावित होने का खतरा है।
अभिभाषक गोविंद पुरोहित ने भी इंटरविनर बनने का आवेदन लगाते हुए 2 रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों की जांच कमेटी बनाने की मांग की।
बताया जाता है कि इस दौरान एसआईटी की ओर से एडवोकेट जनरल ने संझा लोकस्वामी के दफ्तर, प्रेस, होटल माय होम और जीतू सोनी के घर पर मारे गए छापों को लेकर सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट कोर्ट में पेश की।
तमाम पक्षों के तर्क सुनने के बाद हाई कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। संभवत: इस मामले में मंगलवार को हाई कोर्ट अपना आदेश पारित कर सकती है।

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