इंदौर : कलेक्टर मनीष सिंह ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए कहा है कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल एवं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों में छात्रवृत्ति की राशि में विलंब होने से किसी भी पात्र आरक्षित वर्ग के छात्र-छात्राओं को परीक्षा प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जाए। आदेश का उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करने संबंधी कार्रवाई की जाएगी।
आपको बता दें कि, विभिन्न महाविद्यालयों द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को राज्य शासन की ओर से प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति की राशि विलंब से प्राप्त होने के कारण परीक्षा प्रक्रिया से वंचित रखने का प्रयास किया जा रहा है।
कलेक्टर मनीष सिंह के संज्ञान में यह बात आने पर उन्होंने इंदौर जिले के समस्त महाविद्यालयों के ऐसे छात्र-छात्राओं को परीक्षा से वंचित नहीं करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति की भुगतान की कार्रवाई शीघ्र ही संपन्न कराई जा रही है़। आदेश का उल्लंघन, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 तथा भारतीय दंड विधान की धारा 187,188, 269, 270 एवं 271 के तहत अपराध की श्रेणी में आएगा।