शिक्षण शुल्क के अलावा अन्य कोई शुल्क नहीं ले सकेंगे निजी स्कूल, प्रदेश सरकार ने जारी किया आदेश
इंदौर : स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि प्रदेश के गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों या पालकों को शिक्षण-शुल्क के अतिरिक्त अन्य कोई फीस आगामी आदेश तक नही जमा करनी होगी। इसके साथ ही कोई भी अशासकीय विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 में आगामी आदेश तक कोई फीस वृद्धि नहीं कर सकेगा। मंत्री परमार ने भोपाल में बताया कि प्रदेश के समस्त सीबीएसई, आईसीएसई, म.प्र. और पढ़े










