नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल का सश्रम कारावास
इंदौर : अवयस्क बालिका के साथ दुराचार करनेवाले मूल महेश्वर निवासी आरोपी को अदालत ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख ने बताया कि मामला किशनगज थाना क्षेत्र का है। बीते वर्ष 15 नवम्बर 2018 की रात पीड़िता अपने माता- पिता के साथ सो रही थी। देर रात पिता लघुशंका के लिए उठे तो बेटी कमरे में नहीं थी। गांव में और नाते- रिश्तेदारों और पढ़े










