मुहबोली बहन का अपहरण करने वाले भाई को 1 वर्ष की सजा
इंदौर : मुहबोली नाबालिग बहन का अपहरण कर उसपर शादी के लिए दबाव बनाने वाले आरोपी को दोषी करार देते 15 वे अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सविता सिंह की अदालत ने 1 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न चुकाने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा। आरोपी का नाम सचिन पिता हेमराज उम्र 21 वर्ष निवासी न्यू दुर्गा नगर इंदौर बताया गया है। जिला अभियोजन अधिकारी मो.अकरम शेख और पढ़े









