मासूम बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या करनेवाले दरिंदे को सुनाई गई फांसी की सजा
इंदौर : मुंहबोली भांजी के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले दरिंदे मामा हनी उर्फ कक्कू पिता राजेश अटवाल मूल निवासी मल्हारगढ़ जिला मंदसौर को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) श्रीमती सवितासिंह की अदालत ने भादवि की धारा 376 के तहत फांसी सजा और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया है। इसी के साथ धारा 363, भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रूपये के अर्थदंड, धारा 366 भादवि में 7 वर्ष के सश्रम कारावास व और पढ़े










