केवल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे निजी स्कूल, हाईकोर्ट ने दिया अन्तरिम आदेश
इंदौर : जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने अंतरिम फैसले में कहा कि निजी स्कूल, लॉकडाउन से पहले तय की गई ट्यूशन फीस ही वसूलें। मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूली के मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस पर कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए अभिभावकों के पक्ष में फैसला सुनाया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने और पढ़े










