मोघे की नाराजगी का असर, 70 दिन बाद इंदौर में शुरू हुई आर्थिक गतिविधियां..!

  
Last Updated:  June 1, 2020 " 07:48 am"

इंदौर : कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू किए गए लाक़ डाउन 4 की अवधि समाप्त होने के बाद 1 जून से घोषित किए गए अनलॉक -1 के तहत कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित मध्य क्षेत्र को छोड़कर शेष शहर की रौनक आंशिक ही सही पर लौट आई। नेताओं के साथ अधिकारियों की बैठक में सहमति बनने के बाद कलेक्टर ने इस आशय के आदेश रविवार देर शाम जारी कर दिए थे।

मोघे की नाराजगी का हुआ असर।

बताया जाता है कि प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों की पूर्व में हुई बैठकों में हाउसिंग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कृष्णमुरारी मोघे ने संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर शहर के अन्य इलाकों को खोलने का सुझाव दिया था। उन्होंने दूध, फल सब्जी विकेताओं को घर- घर बेचने की अनुमति देने पर जोर दिया था। प्रशासन ने जब उनके सुझावों को गंभीरता से नहीं लिया तो उन्होंने रविवार को जमकर अपनी नाराजगी जताई थी। इसके बाद घबराए प्रशासन बैठक के दौरान उन्हें और अन्य जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त किया था कि आवश्यक शर्तों के साथ 1 जून से शहर को चरणबद्ध ढंग से खोलने की अनुमति जारी कर देंगे।इसके बाद देर शाम कलेक्टर ने विस्तृत आदेश जारी कर दिया।

जिले को चार जोन में बांटा।

जिला प्रशासन ने इंदौर जिले को चार जोन में बांटते हुए बाजार खोलने की अनुमति दी है। जिले के ग्रामीण इलाकों को जोन 4 में रखते हुए सभी तरह की गतिविधियों को छूट दी गई है। इंदौर नगर निगम सीमा में आने वाले 29 गांवों को जोन 3 में रखा गया है। वहां पहले ही दुकाने खोलने की छूट दे दी गई थी। मध्यक्षेत्र को छोड़कर शहर के जिन इलाकों कोला गया है, उन्हें जोन 2 में रखा गया है। मध्यक्षेत्र सर्वाधिक संक्रमित होने से उसे जोन 1 में रखते हुए वहां अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियों की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है। प्रत्येक जोन में दुकाने खोलने व बन्द करने का समय तय किया गया है। रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा।

इन गतिविधियों को दी गई है अनुमति।

प्रशासन के जोनल प्लान में जोन-2 में किराना, टीवी-मोबाइल, लैपटॉप रिपेयरिंग व इलेक्ट्रिक फिटिंग सहित अन्य जरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति गई है। इसी के साथ
ग्रोसरी,सांची पॉइंट, मेडिकल, दूध डेयरी, घर पहुंच सेवा, बेकरी,नमकीन मिठाई (घर पहुंच सेवा केवल), अंडा-पोल्ट्री शॉप, (घर पहुंच सेवा केवल), स्टेशनरी (घर पहुंच सेवा केवल), इलेक्ट्रिक आईटम्स, पंखे – कूलर- एसी, पेट्रोल पंप, कुरियर सेवा, रिपेयरिंग शॉप्स, गैराज, आटा चक्की, लॉन्ड्री, कृषि उपकरण, खाद – बीज – कीटनाशक, एमपी ऑनलाइन कियोस्क आदि को छूट दी गई है।

फल- सब्जी विक्रेता घर- घर कर सकेंगे विक्रय।

फल- सब्जी विक्रेताओं को ठेले अथवा लोडिंग वाहनों के जरिये घर- घर फल- सब्जी बेचने की अनुमति होगी। श्री मोघे ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था।

शैक्षणिक सामग्री के सप्लाय की अनुमति।

खजूरी बाजार जोन 1 याने सर्वाधिक संक्रमित क्षेत्र में आता है। इसके चलते वहां दुकानों से सीधे विक्रय की अनुमति नहीं दी गई है पर दुकानदार और प्रकाशक उन क्षेत्रों में शैक्षणिक सामग्री भेज सकेंगे जहां छूट दी गई है।

सरकारी, निजी दफ्तर खोले गए।

सरकारी व निजी दफ्तरों को सीमित स्टॉफ के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सैनिटाइजर के इस्तेमाल की हिदायत दी गई है। बैंकों में भी आर्थिक व्यवहार की छूट सशर्त दी गई है।

खुले में कर सकेंगे योग, प्राणायाम।

इम्युनिटी को बढाने के लिए सुबह 8 बजे तक खुले स्थानों पर मॉर्निंग वॉक, योग, प्राणायाम आदि को छूट दी गई है। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा।

ये रहेंगे प्रतिबंधित..

अनलॉक -1 में जिला प्रशासन ने यूं तो कई रियायतें दी हैं पर लोक परिवहन, साप्ताहिक हाट बाजार, सब्जी मंडी, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्पोर्ट्स इवेंट, स्वीमिंग पुल, शिक्षण संस्थान, कोचिंग क्लास, सिनेमाघर, थियेटर, ऑडिटोरियम, होटल, रेस्टोरेंट, बार, सेलून, धार्मिक स्थल, सामूहिक एकत्रीकरण, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम, सभाएं, फुटपाथ पर दुकान लगाकर सामान बेचना आदि पूरीतरह प्रतिबंधित रहेंगे।

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