अनलॉक इंदौर में मिली थोड़ी और राहत

  
Last Updated:  June 7, 2021 " 12:33 pm"

इंदौर : जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार सोमवार 7 जून से कुछ और गतिविधियों के संचालन की अनुमति देने के साथ समय सीमा भी बढ़ाई गई है। शनिवार, रविवार को जनता कर्फ्यू यथावत रखा गया है, हालांकि शनिवार को भी कुछ सेवाएं जारी रखने की अनुमति दी गई है। सोमवार से शुक्रवार तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है।

इनके संचालन की दी गई है अनुमति।

तमाम शासकीय, अर्द्ध शासकीय कार्यालय 100 फ़ीसदी अधिकारी व 50 फ़ीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे।

चोइथराम मंडी में केवल प्याज की विक्री हो सकेगी।

मालवा मिल, छावनी, लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में कामकाज की अनुमति।

मोटर पंप, रिपेयरिंग संस्थान खुले रहेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानें खोलने सम्बन्धी निर्णय क्षेत्रीय एसडीएम लेंगे।

स्टेशनरी व बुक्स की थोक व खेरची दुकानें सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी।

दूध डेयरी सप्ताह में 6 दिन सुबह से रात 8 बजे तक खुली रह सकेंगी।

किराना व ग्रोसरी की खेरची दुकानें सप्ताह में 6 दिन शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी।

किराना व ग्रोसरी की थोक दुकानें सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे तक संचालित हो सकेंगी।

सियागंज, महारानी रोड, मल्हारगंज, छावनी व मालवा मिल क्षेत्र की सभी दुकानें शनिवार- रविवार को बन्द रहेंगी।

अंडा, चिकन, मीट की दुकान सप्ताह में 6 दिन शाम 5 बजे तक खुली रह सकेंगी।

होटल, रेस्टॉरेंट से होम डिलीवरी रात 10.30 बजे तक की जा सकेगी।

धोबी, मोची, दर्जी व नाई घर जाकर सेवाएं दे सकेंगे।

ऑटो पार्ट्स व मशीनरी की दुकानें सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी।

निर्माण कार्य सप्ताह में 6 दिन संचालित हो सकेंगे। प्लायवुड की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक खुली रह सकेंगी।

सीए, कम्पनी सेक्रेटरी, टैक्स कंसल्टेंट, उद्योग, निर्माण व ट्रांसपोर्ट गोदाम सम्बन्धी कार्यालय खुले रह सकेंगे। शेष निजी कार्यालय फिलहाल बन्द रहेंगे।

फ़ोटो स्टूडियो व फ़ोटो फ्रेम बनाने वाली दुकानें सप्ताह में 5 दिन दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी।

ये रहेंगे प्रतिबंधित।

सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियां जिनमें जनसमूह एकत्रित होता हो, प्रतिबंधित रहेंगी।

स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी।

सिनेमाघर, मॉल, थियेटर, ऑडिटोरियम, स्वीमिंग पूल, पिकनिक स्पॉट आदि बन्द रहेंगे।

सभी पूजा व धार्मिक स्थल बन्द रहेंगे।

वैवाहिक कार्यक्रम 15 जून तक प्रतिबंधित रहेंगे।

अंतिम संस्कार में 10 से ज्यादा लोगों का शामिल होना प्रतिबंधित होगा।

आवश्यक परिस्थितियों में थोक गतिविधियों में माल डिस्पेच की अनुमति क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की उपसमिति अनुमति दे सकेगी।

मास्क पहनना अनिवार्य होगा, अन्यथा जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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