एक सप्ताह में ऐसे ऑटो रिक्शाओं पर शिकंजा कसने के दिए निर्देश
जबलपुर : सड़कों पर बिना परमिट दौड़ रहे हजारों ऑटो रिक्शा, यातायात नियमों को धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन पर शिकंजा कसने को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ को सुनवाई के दौरान बताया गया कि पेश की गयी अंडरटेकिंग का पालन सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए युगलपीठ ने अंडरटेकिंग का पालन तय करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।
बता दें कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने इस मामले में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को जमकर फटकार लगाई थी।
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